उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग ने राशन कार्ड की पात्रता सूची ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है। अगर आपने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है या पहले से राशन कार्ड धारक हैं, तो आप अपना नाम घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से चेक कर सकते हैं। सूची NFSA (National Food Security Act) के तहत जारी की जाती है और इसमें APL, BPL और अंत्योदय (AAY) तीनों कैटेगरी शामिल हैं।
फिलहाल 2026 में अलग से कोई नई सूची जारी नहीं हुई है। NFSA के तहत जो सूची पोर्टल पर उपलब्ध है, वही वर्तमान में मान्य है। उत्तर प्रदेश में कुल 3.61 करोड़ से ज़्यादा राशन कार्ड हैं और 14.65 करोड़ से अधिक सदस्य इन कार्ड्स के तहत रजिस्टर्ड हैं।
जिलेवार लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें
यह तरीका उन लोगों के लिए है जिनके पास राशन कार्ड नंबर नहीं है या जो पूरी सूची देखना चाहते हैं।
सबसे पहले खाद्य एवं रसद विभाग की आधिकारिक वेबसाइट fcs.up.gov.in पर जाएं। होमपेज पर “महत्वपूर्ण लिंक्स” सेक्शन में “राशन कार्ड की पात्रता सूची” पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की सूची आ जाएगी। अपना जिला चुनें, फिर अपना ब्लॉक या नगर पंचायत चुनें। अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण ब्लॉक और शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी ब्लॉक चुनें। इसके बाद अपने क्षेत्र के FPS (Fair Price Shop यानी राशन डीलर) का नाम चुनें। अब उस डीलर के अंतर्गत आने वाले सभी राशन कार्ड धारकों की सूची खुल जाएगी। इसमें अपना नाम खोजें। नाम पर क्लिक करने से राशन कार्ड की पूरी डिटेल (सदस्य, कैटेगरी, राशन मात्रा) दिखाई देगी।
राशन कार्ड नंबर से सीधे खोजें
अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो और भी आसानी से नाम खोज सकते हैं। fcs.up.gov.in पर जाएं और “राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोजें” पर क्लिक करें। अपना राशन कार्ड नंबर और कैप्चा कोड डालें। “OTP प्राप्त करें” पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करके सबमिट करें। आपके राशन कार्ड की पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी।
राशन कार्ड डाउनलोड कैसे करें
राशन कार्ड डाउनलोड करने के लिए fcs.up.gov.in पर जाएं। होमपेज पर “राशन कार्ड की पात्रता सूची में खोजें” विकल्प चुनें। राशन कार्ड संख्या और कैप्चा भरें, OTP वेरिफाई करें। आपके राशन कार्ड की जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसे आप प्रिंट या PDF के रूप में सेव कर सकते हैं।
ध्यान रखें कि ऑनलाइन डाउनलोड किया गया राशन कार्ड सूचना के लिए है। अगर आपको किसी सरकारी काम के लिए प्रमाणित प्रति चाहिए तो जिला आपूर्ति कार्यालय से संपर्क करें।
राशन कार्ड से क्या-क्या मिलता है
NFSA के तहत हर राशन कार्ड धारक को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज (गेहूं या चावल) हर महीने रियायती दर पर मिलता है। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति परिवार 35 किलो अनाज मिलता है। इसके अलावा चीनी, नमक और केरोसिन भी कुछ क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जाता है। राशन कार्ड का इस्तेमाल पहचान प्रमाण के रूप में भी होता है और कई सरकारी योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत में पात्रता जांचने के लिए भी राशन कार्ड नंबर ज़रूरी होता है।
नाम नहीं दिख रहा तो क्या करें
अगर सूची में आपका नाम नहीं दिख रहा तो सबसे पहले अपने नज़दीकी FPS डीलर या ब्लॉक आपूर्ति अधिकारी से संपर्क करें। आप टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 या 1967 पर कॉल करके शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा fcs.up.gov.in पर “ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें” विकल्प से भी शिकायत की जा सकती है।